उन्नाव, संवादपत्र । बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में खेत से लौटते समय हुई युवक की हत्या के मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता की दलीलों व साक्ष्य के आधार पर बचाव पक्ष की दलीलों को नाकाफी मानते कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराया। उसे एडीजे ने आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड के भी निर्देश दिए हैं।
बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गोशाकुतुब गांव निवासी सुधा देवी ने सात अगस्त-2019 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका पति रणवीर खेत से काम निपटाकर शाम पांच बजे घर लौट रहा था। तभी गांव के मनोज राठौर की किराने की दुकान के पास घात लगाए खड़े गांव के रवि उर्फ शीलू पुत्र महावीर ने पति को बुलाया था।
जैसे ही पति उसके पास पहुंचे रवि ने धारदार तब्बल से मेरे पति के सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। चीख सुन ग्रामीण दौड़े तो हमलावर वहां से भाग निकला था। पत्नी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। नौ अगस्त-2019 को हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
तत्कालीन एसएचओ सुरेश कुमार पटेल ने जांच के बाद साक्ष्य एकत्र का आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन था। शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलीलों व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एडीजे असलम सिद्दकी ने आरोपी रवि को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने के आदेश दिए।