Unnao News: गैंगस्टर रिटायर्ड लेखपाल की गिरफ्तारी पर रोक…सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जबाव

By Sanvaad News

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उन्नाव, संवादपत्र । गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के न्यू कृष्ण पैलेस निवासी रिटायर्ड लेखपाल के खिलाफ वर्ष 2023 डीएम की संस्तुति पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 

कोर्ट में हाजिर न होने पर पुलिस रिटायर्ड लेखपाल की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ दबिशें दे रही थी, यहां तक 21 जुलाई को उन्नाव पुलिस ने लेखपाल की पांच लाख की संपत्ति भी कुर्क की थी। इधर रिटायर्ड लेखपाल ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। जहां कोर्ट ने रिटायर्ड लेखपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही सरकार से जबाव मांगा है।

शुक्लागंज के साकेतपुरी न्यू कृष्णा पैलेस टेलीफोन एक्सचेंज के पास व जगनी खेड़ी तथा मूल निवासी मुंशीगंज कस्बा थाना सांडी जनपद हरदोई का रहने वाला रिटायर्ड लेखपाल ब्रम्ह शंकर पुत्र होरी लाल व उसकी पत्नी कुसुमा देवी पत्नी ब्रम्ह शंकर पर जमीनों की हेराफेरी का आरोप था। तत्कालीन नायब तहसीलदार शशिबिंदु द्विवेदी की जांच में धोखाधड़ी और हेरफेरी का मामला भी प्रकाश में भी आया था। 

जिस पर 26 जुलाई 2023 को तत्कालीन डीएम अपूर्वा दुबे के निर्देश पर गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने रिटायर्ड लेखपाल और उसकी पत्नी कुसुमा देवी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने कुसुमा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि रिटायर्ड लेखपाल अभी भी वांछित चल रहे हैं। रिटायर्ड लेखपाल कोर्ट पर हाजिर नहीं हुआ। जिस पर कोर्ट ने 82 की नोटिस जारी की। 

25 मई को उन्नाव सदर कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर ने नोटिस चस्पा की थी। जिसके बाद 21 जुलाई को उसकी पांच लाख की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की गई थी। इधर ब्रम्हशंकर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति के लिये याचिका दाखिल की। 

जहां 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार ने वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि आधिकारिक अनुवाद दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है।  

याचिकाकर्ता को इस शर्त पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि याचिकाकर्ता मुकदमे के संचालन में भाग लेगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर रिटायर्ड लेखपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश सरकार से जबाव मांगा है।

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