दिल्ली ,संवाद पत्र । आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने जो कल चुनाव कराया है वह बिल्कुल गैर कानूनी है. हम इस मामले में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी. दिल्ली नगर निगम का एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास ह।
दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कल चुनाव करवाया, वह गैरकानूनी और गैर संवैधानिक है. वह चुनाव गैर लोकतांत्रिक है. हमारा देश भारत संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानून से चलता है लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं।
आतिशी ने कहा कि दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए संसद से एक कानून पारित किया गया है. वह है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957. उन नियम कानूनों को हम देखने जाएं तो ‘रेगुलेशन 51’ जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बारे में है. इसमें साफ लिखा है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा. मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है. अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर और उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर के पास है।
BJP ने उड़ाईं लोकतंत्र की धज्जियां
दिल्ली की सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उपराज्यपाल के पास शक्तियां न होते हुए, उपराज्यपाल आदेश देते हैं और कमिश्नर वो आदेश मानते हैं. निगम की बैठक बुलाते हैं. चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी को अध्यक्ष बना देते हैं. बीजेपी ने जो कल चुनाव करवाया, उसमें उपराज्यपाल ने और उनके अफसरों ने संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं।