Kanpur News: किशोरी से रेप करने वाले को 10 साल की कैद…कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

By Sanvaad News

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कानपुर, संवाद पत्र । बिधनू थानाक्षेत्र में  किशोरी से रेप करने वाले युवक को एडीजे-22 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। आरोप है कि अगस्त 2013 की रात दोषी किशोरी का मुंह दबा कर उठा ले गया था, इसके बाद 28 दिन बंधक बना कर रेप किया था।

बिधनू थानाक्षेत्र निवासी युवक के मुताबिक उनकी 13 वर्षीय बेटी वर्ष 2013 में कक्षा 8 की छात्रा थी। 30 अगस्त 2023 की रात बेटी घर में लघुशंका करने गई थी। तभी छोटे भाई का साला शिवसेवक उर्फ शिवा किशोरी का मुंह दबा कर ले गया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे धमकाया था। इसके बाद 28 दिन तक बंधक बना कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। 

किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ बिधनू थाने में रेप, पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला एडीजे- 22 योगेश कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की आदेश दिए।

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