कानपुर, संवादपत्र । लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान की पत्नी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा सचान के विरुद्ध जिलाधिकारी कोर्ट ने स्टांप चोरी मामले में फैसला सुनाया है।
भवन खरीदने में स्टांप कम लगाने के मामले में जिलाधिकारी राकेश सिंह की कोर्ट ने मूल धनराशि को 1.5 प्रतिशत ब्याज व पांच हजार रुपये अर्थदंड के साथ वसूलने के आदेश दिए हैं।
ई ब्लाक किदवई नगर निवासी सीमा ने डब्ल्यू ब्लाक केशव नगर में आठ जुलाई, 2019 को नीलम श्रीवास्तव से भवन खरीदा था। जांच के बाद मामला डीएम राकेश कुमार सिंह के न्यायालय पहुंचा। सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने निर्णय सुनाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व नीरज सिंह सेंगर ने बताया, डीएम कोर्ट ने 12 अगस्त को दिए निर्णय में 3.52 लाख रुपये के स्टांप की वसूली के आदेश दिए हैं। मंत्री राकेश सचान का कहना है कि अभी मामला उनके संज्ञान में नहीं है। केडीए से भवन रिहायशी है। बैनामा में उसी हिसाब से स्टांप लगाए थे। अगर कोई कमी है तो वह धनराशि जमा करा देंगे।