जालौन, संवादपत्र । नाबालिग से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को एडीजी स्पेशल न्यायालय कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बीते वर्ष 2023 की 27 अगस्त की रात को माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर में अपनी मां के साथ सो रही छह वर्षीय मासूम बच्ची को कैलोर गांव का रहने वाला हरेंद्र सिंह उठा ले गया था। जहां उसके साथ दरिंदगी की थी। इस घटना के बारे में सुबह पता चला था कि जब मासूम लड़की गांव की बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी।
जिस पर लड़की की मां द्वारा हरेंद्र सिंह के रेप तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 28 अगस्त को मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। इस मामले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने अवगत कराते हुए बताया कि पुलिस ने उसी दिन आरोपी हरेंद्र सिंह को हाफ एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार कर लिया था।
साथ ही उसके खिलाफ 6 सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत और अपर शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर द्वारा की गई। जिसमें शुक्रवार को न्यायालय एडीजी स्पेशल, पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी हरेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।