कानपुर, संवादपत्र । सिविल लाइंस में नजूल की बेशकीमती 1700 करोड़ की जमीन पर कब्जे के प्रयास के मामले में पुलिस सोमवार को फरार आरोपियों का गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) लेगी।
डीवीआर और दस्तावेजों की तलाश में पुलिस टीमों ने पत्रकार रमन गुप्ता, अली अब्बास, फरहान, नौशाद, कुशाग्र अवस्थी, अभिनव शुक्ला और रियाज के घर छापेमारी की। डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया कि रियाज और फरहान को कोतवाली लाया गया था, जिनसे जानकारियां लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
अगर सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारेंगे तो क्या सजा होगी?
डीसीपी ने बताया कि नौशाद ने कुछ दिन पहले कलक्टरगंज थाने में कहा था कि अगर सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारेंगे तो क्या सजा होगी? इसके सुबूत भी पुलिस को मिल चुके हैं। नजूल की जमीन पर कब्जे के मामले में दर्ज सभी एफआईआर में जो लोग आरोपी हैं, उनकी फैमिली ट्री बनाने के आदेश दिए गए हैं। परिवार की संपित्त और बैंक अकाउंट की जांच की जाएगी। पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित और उसके साथ कारोबारी संबंध रखने वाले पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस ने क्वेश्चनायर भी तैयार कर लिया है।
आधा दर्जन और शिकायतें मिलीं
पुलिस को पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष के खिलाफ आधा दर्जन और शिकायतें मिली हैं, जिन पर जांच के आदेश दिए गए हैं। हिस्ट्रीशीटर मनोज यादव और अभिनव शुक्ला समेत कुछ और लोगों के खिलाफ भी तहरीर आई है, इनको भी जांच के लिए दिया गया है।
धोखाधड़ी मामले में दोबारा होगी जांच
पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के खिलाफ किदवई नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में दोबारा जांच होगी। एसीपी बाबूपुरवा की जांच रिपोर्ट के बाद डीसीपी ने पुन: विवेचना के आदेश दिए हैं। 15 सिंतबर 2021 को किदवई नगर थाने में किदवई नगर साइट नंबर-दो निवासी प्रतिभा शुक्ला ने अवनीश दीक्षित, के ब्लॉक किदवई नगर निवासी राधा शर्मा और उसके पति कुंदन शर्मा के खिलाफ मकान की खरीद में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, प्रतिरूपण कर छल करना, सार्वजनिक अपमानित करना और जान से मारने की धमकी देने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
प्रतिभा शुक्ला ने आरोप लगाया था उनके मकान की बिक्री के विवाद में उन्होंने राधा शर्मा और कुंदन शर्मा से अपने पैसों की वापस मांग की तो अवनीश दीक्षित ने धमकाया और अपने गुंडों से सबक सिखाने की धमकी दी थी। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि एसीपी बाबूपुरवा की जांच के बाद मुकदमे में पुन: विवेचना के आदेश दिए गए हैं।