आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 26 जुलाई की तारीख़ तय की गई

लखनऊ, संवादपत्र । रेलवे विभाग में ग्रुप डी की भर्ती का पर्चा लीक मामले में आरोपी बनाए गए विधायक बेदी राम और विपुल दुबे सहित आठ आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को गैंगेस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने निरस्त करते हुए आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 26 जुलाई की तारीख़ तय की है।
पत्रावली के अनुसार, ग्रुप डी की भर्ती के मामले में की गई धांधली को लेकर 19 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में हाज़िर न होने पर गत 11 जुलाई को विधायक बेदी राम, विपुल दुबे समेत कई आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
गुरुवार को आरोपी बेदी राम, विपुल दुबे, अवधेश, शिव बहादुर सिंह, एके सिंह, अख्तर हुसैन, धर्मेंद्र कुमार व राम कृपाल ने कोर्ट में हाज़िर होकर वारंट को निरस्त करने की मांग वाली अर्जी दी। जिस पर कोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हज़ार का निजी मुचलका दाखिल करने पर इस शर्त के साथ वारंट निरस्त करने का आदेश दिया गया है कि वह नियत तिथि पर आरोप तय किए जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
पत्रावली के अनुसार, मामले में 26 फरवरी 2006 को एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे और उनकी टीम ने आरोपियों विपुल दुबे व बेदी राम, संजय श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, राम कृपाल सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी, आनंद कुमार सिंह, कृष्णकांत, धर्मेंद्र कुमार, रमेश चंद्र पटेल, मोहम्मद असलम, अवधेश सिंह, सुशील कुमार व अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी के 26 फरवरी 2006 की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के अलावा कई वाहन बरामद किए थे।