लखनऊ, संवादपत्र । उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र में लव जिहाद को लेकर कठोर कार्रवाई करने सम्बन्धी बिल को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार अब से कुछ देर पहले इस बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया है। नए कानून में कई अपराधों को शामिल किया गया है। साथ ही इनकी सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। इस कानून से सम्बंधित विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सत्र के दौरान पेश किया था।
नए बिल के प्रावधान
– दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान
-कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण की एफआईआर दर्ज करा सकता है
-लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत नहीं करेगी
-लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं
-कानून में सारे अपराध हैं गैरजमानती