मुरादाबाद : स्मार्ट सिटी में फैला बिजली के तारों का मकड़जाल, हादसे के बाद भी नहीं चेते…खतरे में लोगों की जान

By Sanvaad News

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मुरादाबाद, संवादपत्र । स्मार्ट सिटी तारों के मकड़जाल में उलझी है। इससे स्मार्ट सिटी की सुरक्षा में सेंध लग रही है। महानगर के घनी आबादी वाले मोहल्लों में इन तारों व बिजली के खंभों से आए दिन हादसे के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। मंगलवार को चंद्रनगर में हाइटेंशन लाइन में चिंगारी निकलने से एक घर में आग भी लग गई। बावजूद इसके विद्युत सुरक्षा नियमों की अनदेखी जारी है। एक ही खंभे पर एलटी और एचटी लाइनें चल रही हैं। मकानों की दीवारों से छूते हुए तार गुजर रहे हैं। नंगे तारों की चपेट में आकर महानगर कई हादसे भी हो चुके हैं। मगर विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

महानगर के चंद्रनगर में घरों के ऊपर से हाइटेंशन लाइन निकल रही है। मंगलवार दोपहर हाइटेंशन लाइन में चिंगारी निकलने के बाद एक घर में भीषण आग लग गई। नियमों की अनदेखी लोगों की जान पर भी भारी पड़ रही है। विद्युत विभाग में अलग-अलग श्रेणी की लाइनों के मानक निर्धारित हैं। मगर महानगर में इनका पालन नहीं हो रहा है। किसी भी भवन से एलटी लाइन की दूरी 1.20 मीटर और एचटी लाइन की समानांतर दूरी 2.50 मीटर निर्धारित है।

सड़क को पार करने वाली ओवरहेड एलटी लाइन की जमीन से ऊंचाई 5.8 मीटर होनी चाहिए। सड़क किनारे 11 से 33 केवी की लाइन की ऊंचाई 5.8 मीटर निर्धारित की गई है। मगर महानगर में अधिकांश लाइनें या तो नीचे झूल रही हैं या मानक के अनुरूप नहीं हैं। विभाग हादसों के बाद भी नहीं चेत रहा है। अधीक्षण अभियंता मनीष चोपड़ा का कहना है कि लोगों को लाइन के नीचे खुद ही मकान नहीं बनाने चाहिए। विभाग की ओर से उन्हें रोकने का कोई नियम नहीं है। लाइन के नीचे मकान होगा तो हमेशा हादसे का खतरा बना रहेगा।

इन स्थानों पर हालात खराब
बंगलागांव, चक्कर की मिलक, करूला, रहमतनगर, लाइनपार, जयंतीपुर समेत अन्य मोहल्लों में हालात बहुत खराब है। इन मोहल्लों में तारों का मकड़जाल है। एक ही पोल पर दो लाइनें हैं। जिससे कभी भी कोई हादसा होने की संभावना बनी रहती है।

लाइनों के बीच दूरी और ऊंचाई के मानक

  • पहले से बनी लाइनों के नीचे किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध।
    ओवरहेड या भूमिगत लाइनों के निर्माण के बाद आसपास किसी भी भवन, फ्लड बैंक, सड़क निर्माण के लिए नक्शा बनाकर विद्युत विभाग की अनुमति जरूरी।
  • भवन से एलटी व एचटी लाइन 11केवी के समानांतर 1.20 और लंबवत दूरी 2.50 मीटर होनी चाहिए।
  • भवन से 33केवी लाइन की समानांतर दूरी दो और लंबवत दूरी 3.70 मीटर होनी चाहिए।
  • सड़क के आरपार ओवरहेड एलटी लाइन की जमीन से ऊंचाई 5.8 मीटर होनी चाहिए।
  • सड़क के आरपार ओवरहेड 11 से 33केवी लाइन की जमीन से ऊंचाई 6.1 मीटर होनी चाहिए।
  • सड़क किनारे एलटी लाइन की जमीन से ऊंचाई 5.5 मीटर होनी चाहिए।
  • सड़क किनारे 11 से 33केवी एचटी लाइन की जमीन से ऊंचाई 5.8 मीटर।

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