पटना। बिहार विधानसभा ने राज्य में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बुधवार को एक विधेयक पारित किया। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन में पेश किये गए बिहार लोक परीक्षा (पीई) अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2024 को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
नये कानून का उद्देश्य बिहार में प्रश्नपत्रों के लीक सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार पर अंकुश लगाना है। बिहार ‘राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक’ (नीट-यूजी) 2024 प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर हाल में सुर्खियों में भी रहा है। विधेयक में ऐसे कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।