बागेश्वर: चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को 20-20 साल का कारावास

By Sanvaad News

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बागेश्वर, संवादपत्र । विशेष सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र दत्त ने चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 

मामले के अनुसार 12 अगस्त 2022 को थाना झिरौली के निरीक्षक कैलाश सिंह नेगी ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कोडा कार को रोका। चेकिंग के दौरान कार चालक व उसमें बैठा व्यक्ति वाहन के कागज नहीं दिखा सके। इस दौरान उनके पास एक बैग बरामद हुआ, जिसमें चालक ने चरस होना बताया।

पूछने पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम परविन्दर सिंह राणा निवासी जोशीमठ चमोली तथा चालक के बगल में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पुष्कर सिंह ग्राम बाछम जिला बागेश्वर हाल भराडी कपकोट बताया। पुलिस निरीक्षक की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ शिवराज सिंह राणा ने बैग से चरस बरामद की।

बरामद चरस को बैग सहित तोलने पर उसका कुल वजन 7.038 किलोग्राम निकला। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर आरोपियों को विशेष सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविन्द बल्लभ उपाध्याय एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने कुल बारह गवाह न्यायालय परीक्षित कराये। 

विशेष सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र दत्त के द्वारा मामले में पत्रावली पर गवाहों के बयानों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट और पत्रावली पर अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त परविन्दर सिंह राणा और पुष्कर सिंह को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष का कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया।

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