बांग्लादेश में अब 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी
ढाका। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम बरकरार रखने के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 56% से घटाकर 7% किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को 5% आरक्षण मिलेगा। बाकी 2% में एथनिक माइनोरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 30 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को गैरकानूनी बताया है।
उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियां योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित की जाएं और शेष सात प्रतिशत 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के रिश्तेदारों तथा अन्य श्रेणियों के लिए छोड़ी जाएं। पहले युद्ध लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण था।
बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कई दिन से प्रदर्शन हो रहे थे और हालात बिगड़ने पर शनिवार को पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लगा दिया गया। सैन्य बलों ने राष्ट्रीय राजधानी ढाका के विभिन्न हिस्सों में गश्त की। बांग्लादेशी अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की कोई आधिकारिक संख्या साझा नहीं की है।