बरेली: जेल में उम्र भर चक्की पीसेगा दरिंदा, मासूम की कुकर्म के बाद की थी हत्या

By Sanvaad News

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विधि संवाददाता, बरेली, संवादपत्र । चार वर्षीय बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी भमोरा ग्राम मकरन्दपुर ताराचन्द निवासी तेजराम (58) दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट तृतीय उमा शंकर कहार ने अभियुक्त को आजीवन कारावास सुनाया है। 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक के पिता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील राजीव तिवारी और आलोक प्रधान के अनुसार मृतक के पिता ने थाना भमोरा में तहरीर देकर बताया था कि उनका बेटा 8 जून 2020 को शाम 8 बजे गुम हो गया था, जिसका शव 9 जून 2020 को खेत किनारे झाड़ियों में मिला था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुत्र के साथ कुकर्म कर हत्या कर शव को खेत के पास झाड़ियों में छुपा दिया था। 22 जून को पुत्री के बताने पर आरोपी तेजराम के विरुद्ध नामजद तहरीर दोबारा दी थी। पुलिस ने कुकर्म, हत्या, सबूत से छेड़छाड़, एससी/एसटी, पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह पेश किए थे। मुल्जिम बच्चे को बहलाकर रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों के पास ले गया था। उसने जबरन कुकर्म किया और गला घोंटकर बच्चे की हत्या कर दी। शव झाड़ियों में फेंक दिया था। विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एक्ट कोर्ट राजीव तिवारी ने बताया कि मानवता को शर्मसार करने वाले इस कृत्य में मुल्जिम को अधिकतम दंड दिए जाने की याचना की थी। न्यायालय ने दोषी को कठोर दंड से दंडित किया है।

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