बरेली, संवाद पत्र । पीलीभीत बाईपास पर करोड़ों के प्लॉट पर कब्जे के लिए दिनदहाड़े सौ से ज्यादा गोलियां चलाने के मामले में फरार 20 आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की पुलिस की ओर से दाखिल अर्जी को कोर्ट ने ठुकरा दिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी और कोशिश करने का निर्देश दिया।
पीलीभीत बाईपास पर 22 जून को एक प्लॉट पर कब्जे के लिए संजयनगर निवासी बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों ने दिनदहाड़े सौ से ज्यादा गोलियां चलाई थीं। प्लॉट आदित्य उपाध्याय के कब्जे में था, उसने भी अपने बेटे के साथ जवाबी फायरिंग की थी। इज्जतनगर पुलिस ने हत्या की कोशिश और बलवे जैसे कई आरोपों में दोनों पक्षों के 50-60 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इनमें से 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
गोलीकांड के 20 आरोपियों घटना के तीन महीने बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इनमें सिलिकॉन वैली होटल के मालिक चांद मियां, सचिन मौर्य, इरफान, और रफत उर्फ बाबा पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। मंगलवार को पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की लेकिन कोर्ट ने वारंट जारी करने के बजाय पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और कोशिश करने का आदेश दिया।
पीलीभीत बाईपास पर हुए गोलीकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी लेकिन कोर्ट ने अभी गिरफ्तारी के लिए और कोशिश करने का आदेश दिया है