विधि संवाददाता, नैनीताल, संवाद पत्र । हाईकोर्ट ने देहरादून नगर निगम में होर्डिंग्स व यूनिपोल के टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की जांच रिपोर्ट पर सरकार के लिए एक्शन की रिपोर्ट चार सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर का होगी।
नगर निगम की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद निगम ने कमेटी गठित कर जांच की और रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मामले के अनुसार देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि भाजपा के दस साल के कार्यकाल में वर्ष 2013 से 2023 तक होर्डिंग्स व यूनिपोल की टेंडर प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताएं हुईं हैं।
इससे नगर निगम को लगभग 300 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। 11 अगस्त 2023 को उन्होंने इसकी शिकायत मेयर व सचिव शहरी विकास से की। शिकायत में कहा गया कि 325 अवैध होर्डिंग्स की वसूली किसने की और कौन इनको बेच रहा है, इसकी जांच कराई जाए लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर नगर निगम व शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। वर्ष 2019 में नगर निगम ने एक कमेटी बनाकर इसका सर्वे भी कराया और 325 होर्डिंग्स अवैध पाए गए। उसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। कहा कि इस मामले की जांच के आदेश सरकार को दिए जाएं।