विधि संवाददाता, नैनीताल, संवादपत्र । हाईकोर्ट ने बहन की हत्यारे तीन भाइयों की निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। सबूतों के अभाव में मृतका के ममेरे भाई राहुल को बरी कर दिया है।
हरिद्वार के खानपुर में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर युवती ने प्रेम विवाह किया था। इससे नाराज भाइयों ने धारदार हथियार से युवती की हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाई व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए हाईकोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश दिया।
मामले के अनुसार खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक बृजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था। उसके परिजन इस शादी के खिलाफ थे जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था। 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी। जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के पति बृजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरूण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।