कानपुर, संवादपत्र । चकेरी थानाक्षेत्र के सावित्री नगर मंगला विहार निवासी राजेश कुमार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार उनका एक मकान आराजी संख्या 402 दहेली सुजानपुर बाईपास पर स्थित है। 14 अप्रैल 2024 को वह जब बाईपास पर मौजूद थे, तभी शाम पांच बजे कुसुम शर्मा, उनके पति महेश चन्द्र शर्मा निवासी ओमपुरवा, अभिनव शुक्ला, नेकराम, जगदीश व 5-6 अज्ञात व्यक्ति आए और उनसे कहा कि यह प्लॉट मेरा है, इसे खाली कर दो अन्यथा अंजाम ठीक नहीं होगा।
उनके विरोध करने पर उन लोगों ने उनसे 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी, इंकार करने पर हाथापाई और धक्कामुक्की की। उन लोगों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। आरोप है कि कहा प्लॉट छोड़कर भाग जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
आरोप है कि नेकराम व जगदीश निवासी ग्राम दहेली सुजानपुर और कुसुम शर्मा, महेश चन्द्र शर्मा साठ-गांठ कर कूटरचित दस्तावेज बैनामा तैयार करके उक्त मकान पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। आरोप है कि 25 जून की शाम को उक्त लोग दोबारा 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के साथ बाईपास स्थित मकान पर आए और मारपीट व धक्कामुक्की की। आरोप है कि घटना की सूचना थाने पर दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद जनसुनवाई पोर्टल में शिकायत की गई। इस संबंध में चकेरी प्रभारी निरीक्षक अशोक दुबे ने बताया कि राजेश कुमार की तहरीर पर कुसुम शर्मा, उनके पति महेश चंद्र शर्मा, अभिनव शुक्ला, नेकराम, जगदीश, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित और 10-12 अज्ञात के खिलाफ बलवा, जबरन वसूली ब्लैकमेलिंग, गालगीलौज, धमकाना, कूटचरित दस्तावेजों से छेड़छाड़, एससीएसटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।