उन्नाव : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को मिली सात साल की सजा

By Sanvaad News

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कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

संवाद पत्र फतेहपुर चौरासी थाना में दर्ज किशोरी से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

बता दें कि फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी कक्षा नौ की छात्रा है। 24 फरवरी-2016 को बेटी सुबह नौ बजे स्कूल गई थी। लेकिन देरशाम तक वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारी में तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं लगा। 

तब उसने अज्ञात व्यक्ति पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई थी। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर  रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद किया था। मां ने कन्नौज जिला के माछा गांव निवासी मनोज यादव व शिवकुमार पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। 

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आईओ कैलाश चंद्र ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध  साक्ष्य एकत्र  कर 18 अप्रैल-2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से मुकदमा विशेष पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था। 

मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजे विवेकानंद विश्वकर्मा ने शासकीय अधिवक्ता कविता सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर आरोपी मनोज को दोषी मानकर सात साल की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे आरोपी शिवकुमार की ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है।

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