इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद 69000 शिक्षक अभ्यार्थियों में खुशी के लहर

By Sanvaad News

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लखनऊ। संवाद पत्र। हाई कोर्ट में अब तक हुई सभी भारतीयों को रद्द कर दिया है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69, 000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के भीतर नई चयन सूची बनाने के आदेश दिए

हाई कोर्ट के आदेश के बाद 69000 शिक्षक अभ्यर्थी विभाग के अध्यक्ष विजय यादव ने बयान दिया

हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं हाई कोर्ट ने अभ्यार्थियों के हक में फैसला दिया है

6 साल से लखनऊ की सड़कों पर दर-दर भटक रहे हैं और लाठी खा रहे थे

जब हम कहते थे कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में घोटाला हुआ है तब हमको राजनीतिक पार्टियों का एजेंट कहा जाता था

आज हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुए मामले को लेकर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिए है

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