इटावा समाचार: सिपाही की थी नृशंस हत्या…कोर्ट ने ताउ को उसकी बेटी व नाती का विलाप किया, पढ़ें- पूरी खबर

By Sanvaad News

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इटावा, संवाद पत्र । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 12 अशोक कुमार दुबे ने सैफई थानाक्षेत्र के गांव गोबेपुरा में हुई सिपाही की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपपत्र दाखिल होने के 42 दिन बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ताऊ उसके पुत्र व नाती को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सैफई थानाक्षेत्र के गांव गोबेपुरा में छुट्टी पर अपने घर आए मथुरा में तैनात प्रधान आरक्षी अनिल कुमार यादव की एक मार्च 2024 की रात को ट्यूबवेल पर सोते समय फावड़ा खुरपी व दरांती मारकर हत्या कर दी गई थी। 

इस संबंध में मृतक के भाई नीरज कुमार ने अपने सगे ताऊ दर्शन सिंह पुत्र राम चरन, उनके पुत्र ओमपाल व नाती अभिषेक यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसका भाई अनिल कुमार यादव एक मार्च को छुट्टी पर घर आया था। शाम को खाना खाने के बाद वह सोने के लिए ट्यूबवेल पर चला गया। रात को सोते समय किसी बात की रंजिश को लेकर उनकी फावड़ा खुरपी व दरांती से हत्या कर दी। 

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने 18 अप्रैल 2024 को दर्शन सिंह, ओम पाल व अभिषेक यादव के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। 

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 12 में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। उनके द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने  दर्शन सिंह, ओम पाल व अभिषेक यादव को दोषी पाया।दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर 25–25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

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